भोपाल: मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा अन्य कारणों से दुष्प्रेरित होकर की जाने वाली हिंसात्मक घटनाएँ) पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में ऐसी घटनाओं को भारतीय दण्ड विधान संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराध माना जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया में भीड़ को उकसाने का प्रयास करने वाले को कठोरतम दण्ड देने का प्रावधान है। जनसम्पर्क अधिकारी प्रलय श्रीवास्तव के मुताबिक, राज्य शासन ने मॉब लिंचिंग के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए जिलों में पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
उप पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिये कठोर कार्यवाही भी करेगा। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रामक संदेश, वीडियो और अफवाह आदि फैलाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-153-ए अथवा अन्य धाराओं में कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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