नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए आज कहा है कि राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन या धरने पर पाबंदी ठीक नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने या धरना देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सकता है. पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश तय करें.
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि नागरिकों के प्रदर्शन करने और शांत जीवन जीने के दोनों परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है.
केंद्र को इस संबंध में दिशा-निर्देश तय करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि जंतर-मंतर और बोट क्लब (इंडिया गेट) जैसी जगहों पर प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है.
गौरतलब है कि पीठ जंतर-मंतर और बोट क्लब पर होने वाले सभी प्रदर्शनों पर राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली यचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. हालांकि, पीठ ने ये भी कहा कि विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन आयोजित करने के लिए पुलिस अनुमति की आवश्यकता होती है. एनजीओ 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' और भूतपूर्व भारतीय सैनिकों के आंदोलन और अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एनजीटी के फैसले को चुनौती दी थी,
(इनपुट भाषा से)
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