लखनऊ, 05 अक्टूबर: एप्पल कम्पनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या को लेकर शमशेर यादव जगराना ने सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अधिवक्ता द्वारा डाली गई जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका कर्ता का इस मामले से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
याचिका में उनका कहना था कि इस हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है, इसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस कर्मियों के हाथों ही विवेक मारा गया था। एसआईटी जांच में लगे पुलिस कर्मी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने इस याचिका पर विरोध किया।
उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की है। निष्पक्ष जांच के एसआईटी अपना काम कर रही है। इस कारण सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि मृतक की पत्नी कल्पना तिवारी स्वयं अपना पक्ष रख सकती हैं।
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