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बीजेपी नेता शाहनवाज़ को बड़ी राहत, रेप मामले में नहीं दर्ज होगी FIR

BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन को 'सुप्रीम' राहत : मिली है. रेप केस में FIR दर्ज करने के HC के फैसले पर लगी रोक लगा दी गयी है. ज्ञात रहे कि Shahnawaz Hussain Rape Case: भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शाहनवाज पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थे. क्योंकि उनके खिलाफ रेप समेत कई धाराओं में केस दर्ज होने का फैसला आ गया था. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में पुलिस को आदेश दिया था कि वो जल्द शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करे और तीन महीनों के अंदर जांच खत्म करे. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन 2018 के एक मामले में फंसे हैं.

By: वतन समाचार डेस्क

बीजेपी नेता शाहनवाज़ को बड़ी राहत, रेप मामले में नहीं दर्ज होगी FIR

BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन को 'सुप्रीम' राहत : मिली है. रेप केस में FIR दर्ज करने के HC के फैसले पर लगी रोक लगा दी गयी है. ज्ञात रहे कि Shahnawaz Hussain Rape Case: भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शाहनवाज पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थे. क्योंकि उनके खिलाफ रेप समेत कई धाराओं में केस दर्ज होने का फैसला आ गया था. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में पुलिस को आदेश दिया था कि वो जल्द शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करे और तीन महीनों के अंदर जांच खत्म करे. भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन 2018 के एक मामले में फंसे हैं.

 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने तक की "पूरी तरह से अनिच्छा" की आलोचना करते हुए इसे तुरंत करने और जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।

 

 

 

क्या था मामला?

मामला साल 2018 से जुड़ी है. जिसमें एक दिल्ली की महिला ने भाजपा नेता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साल 2018 में छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है. पीड़िता ने इस मामले में 2018 में FIR दर्ज कराने की मांग की थी लेकिन मामला दर्ज होने के बाद पाड़िता ने अदालत का रुख किया था. जिसके बाद दिल्ली साकेत कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने को कहा था लेकिन शाहनवाज हुसैन ने इस आदेश को विशेष न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दे दी थी. शाहनवाज़ हुसैन ने चुनौती तो दी लेकिन उन्हें यहां से भी राहत नहीं मिली. 

 

इसके बाद शाहनवाज़ हुसैन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को FIR दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. लेकिन अब अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और तीन महीने के अंदर जांच भी मुकम्मल की जाए. जस्टिस आशा मेनन ने कहा कि सभी तरह के तथ्य देखने के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की तरफ से निचली अदालत में पेश की गई रिपोर्ट फाइनल नहीं थी. SC के फैसले के बाद अब देखना है कि इस मामले में क्या होता है, फिलहाल शाहनवाज़ को रहत मिलती दिखाई दे रही है.

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