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हरियाणा में School Fees बढ़ने से माता पिता परेशान, मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी

: हरियाणा के गुरुग्राम से एक नया मामला सामने आया है। गुरुग्राम में हमेशा की तरह हिंदू और मुस्लिमों की भिड़ंत देखी गई है। परंतु इस बार जो मामला सामने आया है वह किसी समुदाय से नहीं बल्कि शिक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित है। विद्यार्थियों के माता-पिता ने सरकार से यह शिकायत की है कि हरियाणा के विद्यालयों में अचानक से फीस बढ़ा दी गई है। पहले यह मामला केवल गुरुग्राम से उजागर हुआ था। परंतु धीरे-धीरे यह पूरे हरियाणा में फैल गया। अब हरियाणा के अन्य क्षेत्रों से भी यही मामला देखने को मिला है।

By: Saima Parveen

हरियाणा में School Fees बढ़ने से माता पिता परेशान, मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी

 

हरियाणा : हरियाणा के गुरुग्राम से एक नया मामला सामने आया है। गुरुग्राम में हमेशा की तरह हिंदू और मुस्लिमों की भिड़ंत देखी गई है। परंतु इस बार जो मामला सामने आया है वह किसी समुदाय से नहीं बल्कि शिक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित है। विद्यार्थियों के माता-पिता ने सरकार से यह शिकायत की है कि हरियाणा के विद्यालयों में अचानक से फीस बढ़ा दी गई है। पहले यह मामला केवल गुरुग्राम से उजागर हुआ था। परंतु धीरे-धीरे यह पूरे हरियाणा में फैल गया। अब हरियाणा के अन्य क्षेत्रों से भी यही मामला देखने को मिला है।

 

बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन मामलों से निपटने के लिए एक अहम कदम उठा लिया है। इस मामले का हल निकालते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि “हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वह विद्यालयों द्वारा अनुशंसित दुकानों से किताबें, कार्य पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, मौजे, वर्दी आदि की खरीद करने हेतु विवश करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने हरियाणा के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को यह चेतावनी भी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी फीस कम करें।”

 

उन्होंने एक लिखित चेतावनी भी जारी की जिसमें उन्होंने यह लिखा कि, “कोई भी विद्यालय किसी विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा अनुशंसित दुकान से पुस्तके, कार्यपुस्तिका, लेखन सामग्री, जूते, मौजे, वर्दी इत्यादि खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया तो इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

 

लिखित चेतावनी में कानूनों द्वारा यह भी समझाया गया कि, “कोई भी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हरियाणा "विद्यालय शिक्षा संस्थान नियम 2021" के पैरा 3 (6) के अनुसार विद्यालय द्वारा अनुशंसित दुकान से वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया तो उसके विरुद्ध "हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार ठोस कार्यवाही की जाएगी।

 

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