231 छात्राओं ने बिना हिजाब के एग्जाम देने से इंकार किया, फिर देखिये क्या हुआ?
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में फिर से हिजाब विवाद से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं और लोग अदालत के फैसला पर सख्त आपत्ति जता रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर इस की खूब आलोचना भी कर रहे हैं, साथ ही उन फैसलों का हवाला भी दे रहे हैं जिस में अदालत ने जब धर्म में हस्तक्षेप किया तो बाद में उस को लोगों के विरोध के बाद पलटा भी। यहां उप्पिनंगाडी में 231 मुस्लिम छात्रों ने शासकीय पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया।
खबर है कि शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्राओं को कहा था कि वे हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉलेज ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। पीयू शइक्षा के उप निदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।
मंगलवार को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी हुई 6 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था। मंगलुरु से 50 किमी दूर मौजूद उप्पिनंगाडी में कन्नड़ परीक्षा आयोजित हुई थी। यहां कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची थी और कॉलेज ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इसके चलते कैंपस में तनाव शुरू हो गया और यहां करीब 250 लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रदर्शन करने वालों में पुरुष भी शामिल थे और महिलाओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तैयार हो गया है। खबर है कि होली की छुट्टी के बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने छात्रों की तरफ से पेश हुए वकील संजय हेगड़े की इस दलील पर गौर किया कि आगामी परीक्षाओं के चलते मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अब देखना यह है कि शीर्ष अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है?
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