डॉ कफील खान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए एनएसए को गैर कानूनी करार देते हुए तत्काल प्रभाव से उसे हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डॉ कफील खान से तत्काल प्रभाव से NSA हटाया जाए और उनको तत्काल रिहा किया जाए। ज्ञात रहे कि डॉ कफील खान पर एनएसए लगाने के बाद उस को चुनौती दी गई थी। डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.
दरअसल, डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई की गई थी. डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर एनएसए लगाया था. पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं.
कोर्ट का फैसला!
फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश (एनएसए की कार्रवाई) गैरकानूनी है. कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है. डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है. डॉ. कफील खान की हिरासत को हाल में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी. पिछले करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है.
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