त्रिपुरा हिंसा पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
अगरतला: त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य में हुई साम्प्रदायिक हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को राज्य में शांति स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए 10 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
लाइव लॉ के मुताबिक त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह संज्ञान मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लिया। हाई कोर्ट ने कहा उप मण्डल और अगर ज़रूरत पड़े तो पंचायत स्तर तक शांति समितियों का गठन किया जाए। साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों पर कार्रवाई करने का भी राज्य सरकार को निर्देश दिया।
त्रिपुरा हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति एस. तलपात्रा की बैंच ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नागरिकों के जीवन, व्यवसाय और संपत्ति की सुरक्षा करने की भी ज़िम्मेदारी है।
ताज़ातरीन ख़बरें पढ़ने के लिए आप वतन समाचार की वेबसाइट पर जा सक हैं :
https://www.watansamachar.com/
उर्दू ख़बरों के लिए वतन समाचार उर्दू पर लॉगिन करें :
http://urdu.watansamachar.com/
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें :
https://www.youtube.com/c/WatanSamachar
ज़माने के साथ चलिए, अब पाइए लेटेस्ट ख़बरें और वीडियो अपने फ़ोन पर :
आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं- ट्विटर :
https://twitter.com/WatanSamachar?s=20
फ़ेसबुक :
यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे आगे शेयर करें। हमारी पत्रकारिता को आपके सहयोग की जरूरत है, ताकि हम बिना रुके बिना थके, बिना झुके संवैधानिक मूल्यों को आप तक पहुंचाते रहें।
Support Watan Samachar
100 300 500 2100 Donate now
Enter your email address to subscribe and receive notifications of latest News by email.