लखीमपुर खीरी मामले में नया मोड़, आशीष मिश्रा की बेल हुई जब्त?
सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में सुनवाई के लिए सहमति मिल गई है। जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
वहीं मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान देते हुए इस मामले के अन्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई राहत का हवाला देते हुए जमानत के लिए अदालतों का रुख कर रहे हैं।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन का कहना है कि, “मैं केवल 11 मार्च को सूचीबद्ध कर सकता हूं। अन्य न्यायाधीशों को उस समय उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी ओर प्रशांत भूषण ने कहा कि, “उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय, निर्धारित कानून का पालन नहीं किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ और न्याय से भागने जैसे पहलुओं पर विचार नहीं किया। जिसके कारण अन्य आरोपी भी आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने हाईकोर्ट को यह निर्देश देने की मांग की है कि फिलहाल अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार न किया जाए और पीठ की तरफ से कहना है कि “उच्च न्यायालय के समक्ष एक ज्ञापन दायर करें कि हम 11 मार्च को सुनवाई कर रहे हैं।
हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के तीन सदस्यों ने उच्च न्यायालय के 10 फरवरी के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यह फैसला कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं पहुंचाई गई।
जबकि मामले को विस्तार से देखा जाए तो पिछले साल जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे तब 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी।
चौंका देने वाली खबर यह है कि एसयूवी के नीचे दबने से चार किसानों को मौत के घाट उतारा गया। जिसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी।
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