बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को नोटिस, तो हफ्ते बाद होगा ...
बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति रस्तोगी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि "केवल इसलिए कि अपराध भयावह था, क्या यह कहना पर्याप्त है कि छूट गलत है?"।
शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाना है। इससे पहले सप्ताह में, गुजरात सरकार ने 2002 के बिलकिस बानो हत्या और सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को अपनी छूट और समय से पहले रिहाई नीति के तहत रिहा कर दिया था।
दोषियों में से एक राधेश्याम शाह के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यह फैसला आया। 2008 में मुंबई की सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा पाने वाले शाह ने 15 साल 4 महीने जेल की सजा पूरी कर ली है।
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