पेगासस जासूसी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा नागरिकों की जासूसी मंज़ूर नहीं, जांच के दिए आदेश
नई दिल्लीः पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार एन राम, सांसद जॉन ब्रिटास और यशवंत सिन्हा आदि के द्वारा दायर 15 से ज़्यादा याचिकाओं की सुनवाई पर जस्टिस NV रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बैंच ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने यह भी कहा कि नागरिकों की जासूसी बिल्कुम मंज़ूर नहीं की जाएगी।
आज तक हिंदी वेबसाइट, की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जासूसी मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस रवींद्रन करेंगे, उनके साथ इस जांच कमेटी में आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय भी शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की अभी तक केंद्र सरकार ने इस मामले पर कोई साफ़ स्टैंड नहीं लिया है।
बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अदालत जानना चाहती है कि क्या केंद्र सरकार ने नागरिकों की जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है? कोर्ट ने यह भी कहा की निजता (PRIVACY) के अधिकार के उलंघन की जांच होनी चाहिए।
हालांकि इस पुरे मामले पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ''यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और साथ ही इसकी चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकती है।''
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