महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए कोर्ट ने क्यों कहा घोड़ा बाजार
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सख्त टिप्पणी के दरमियान बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हम घोड़ा बाजार को रोकने के लिए यह फैसला ले रहे हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संवैधानिक परंपराओं को देखते हुए कोर्ट संसदीय परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, लेकिन कोर्ट से कहा गया है कि वह इसमें देखे कि क्या यह संवैधानिक मूल्यों के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है?
इसलिए हम इस पूरे मामले को सुन रहे हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा है कि अगले 30 घंटों के अंदर फ्लोरे टेस्ट किया जाए और इसके लिए 5 बजे का समय दिया गया है. कोर्ट ने कहा है कि 27 नवंबर को पांच बजे फ्लोर टेस्ट होगा. कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई सेक्रेट बैलट नहीं होगा बल्कि ओपन बैलट होगा और ओपन बैलट के साथ-साथ इस का लाइव टेलीकास्ट होगा. कल यानी 27 नवंबर को 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिस में विधायक शपथ लेंगे और फिर शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा.
सिंघवी ने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि प्रोटेम स्पीकर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस को कोर्ट ने खारिज किया है, इस से कांग्रेस को ख़ुशी है. CM और DY CM की शपथ पर कांग्रेस ने LG की भूमिका को ले कर सवाल खड़े किए हैं और सिंघवी ने BJP पर हमला बोला है. उन्हों ने बीजेपी पर हुक और क्रूक का आरोप लगाया है, उन्हों ने कहा कि आज संविधान की जीत हुयी है. उन्हों ने कहा कि गवर्नर के यहां नहीं बल्कि हाउस में दूध का दूध और पानी का पानी होगा. उन्हों ने कहा कि आज बीजेपी के लिए ब्लैक डे है.
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