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आप के बयान उदय पुर की घटना के लिए ज़िम्मेदार... आप रेड कारपेट चाहती हैं? नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्ज़ी वापस ली

निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अगल-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की सर्वोच्च अदालत में अपील की थी। शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए।

By: वतन समाचार डेस्क

 

आप के बयान उदय पुर की घटना के लिए ज़िम्मेदार... आप रेड कारपेट चाहती हैं? नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्ज़ी वापस ली

 

आप की वजह से हुयी उदय पुर की घटना... आप रेड कारपेट चाहती हैं? नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्ज़ी वापस ली

 

नयी दिल्ली: निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अगल-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की सर्वोच्च अदालत में अपील की थी। शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए।

 

बता दें कि नूपुर शर्मा की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सर्वोच्च अदालत ने नूपुर शर्मा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। देश में आज जो कुछ हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अंदाज में कहा कि इन लोगों में दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान नहीं है।

 

 

कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट देखा, उनको भड़काने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद उन्होंने(नूपुर शर्मा ने) जो कहा, वो बेहद शर्मनाक है। उनकी हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए वो जिम्मेदार हैं। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

 

 

वहीं नूपुर शर्मा के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो अपने बयान को वापस ले चुकी हैं, और माफी मांग चुकी है। इसपर अदालत ने कहा तबतक बहुत देर हो चुकी थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है लेकिन खुद इनपर दर्ज हुए कई मामलों के बाद भी दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है।

 

नूपुर शर्मा की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी और टिप्पणियों को वापस ले लिया। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने माफी मांगी लेकिन देरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने बयान वापसी में भी शर्त रखी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो माफी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी।

 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया है। वहीं जब नूपुर शर्मा की वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शर्मा जांच में शामिल हो रही है और कहीं भाग नहीं रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर तो वहां आपके लिए रेड कार्पेट होना चाहिए।

 

 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर की अपील को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी। जिसके बाद नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।

 

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता है। इससे आपका दबदबा दिखता है। प्रोफेट मोहम्मद के अपमान का आरोप झेल रही नूपुर शर्मा आज अपने खिलाफ देशभर में होने वाले f.i.r. को एक जगह क्लब करने और उनकी जांच दिल्ली में कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने अर्नब गोस्वामी केस का हवाला भी दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी वजह से देश में क्या हुआ, आपको एहसास है. आप एक वकील हैं. आपने ऐसे वक्तव्य कैसे दिए. आप एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता हैं, इसका क्या मतलब. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि आपकी वजह से उदयपुर की घटना हुई और देश भर में क्या कुछ हुआ और आप चाहती हैं कि आपको रेड कारपेट भी दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा ने अपनी अर्जी वापस ले ली.

 

इनपुट NDTV और जनसत्ता

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