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आखिर क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग

सांसद सौमित्र खान नए फिर से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बता दें कि कुछ समय पहले यह मांग की गई थी कि, “पश्चिम बंगाल में समय आ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और सारे नियंत्रण राष्ट्रपति के अंदर आ जाए।”

By: Saima Parveen

आखिर क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग

 

सांसद सौमित्र खान नए फिर से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बता दें कि कुछ समय पहले यह मांग की गई थी कि, “पश्चिम बंगाल में समय आ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और सारे नियंत्रण राष्ट्रपति के अंदर आ जाए।”

 

इस मुद्दे पर सौमित्र खान का कहना है कि, “जब भी सांसद की बैठक होती है तो कभी एक सांसद रहता है या फिर बढ़कर 300 सांसद भी हो जाते हैं। परंतु आज तक ऐसा कभी भारत में नहीं देखा गया कि एक सांसद दूसरे सांसद पर आक्रमण कर रहा है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल के एक सांसद के ऊपर आक्रमण हुआ है जो कि आज तक पूरे भारत में कहीं नजर नहीं आया है।”

 

पश्चिम बंगाल की परिस्थिति बताते हुए सौमित्र खान मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में धारा 355 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में बहुत अशांति फैली हुई है और बेहतर रहेगा कि पश्चिम बंगाल में धारा 355 लागू कर दी जाए।

 

सौमित्र खान परिस्थिति को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी नियंत्रण में नहीं है और न ही किसी प्रकार का गणतंत्र रह गया है। इसी के साथ, यह आरोप भी लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल के सांसद ने खुद मारपीट करने की इजाजत दे दी है। सौमित्र खान कहते हैं कि इन सब का एक ही उपाय है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए।

 

वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी अनुच्छेद 355 लागू करने की मांग की थी। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से बिरहुम की घटना के संबंध में तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह किया था।

 

मामले पर बात की जाए तो बीते दिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट इलाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता बहादुर शेख की हत्या कर दी गई थी। केवल इतना ही नहीं इसके बाद भीड़ ने घरों में आग भी लगाई जिससे करीब आठ लोगों की मौत हो गई।

 

आपको जानकारी दे दें कि जिस अनुच्छेद 355 की मांग की जा रही है, उस के अनुसार, हर एक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है, संघ का कर्तव्य होगा।”

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