इलाहाबाद हाई कोर्ट से शरजील इमाम को बड़ी राहत, देशद्रोह मामले में मिली ज़मानत
इलाहाबाद: शरजील इमाम पर सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन के दौरान कथित रूप से "राष्ट्र विरोधी भाषण" के आरोप में लगे राजद्रोह के मामले में शरजील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गयी है। शरजील पर आरोप था कि उन्होंने सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राष्ट्र विरोधी भाषण दिया था।
हालांकि लंबे समय से जैल में बंद शरजील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली बैंच ने राजद्रोह के मामले में उन्हें ज़मानत दे दी है। फिलहाल इस संबंध में हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है।
बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र और शाहीन बाग आंदोलन के आयोजकों में से एक शरजील इमाम को पिछले साल बिहार के जहानाबाद से उनके अलीगढ़ में दिए गए भाषण के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उनपर आरोप था कि उन्होंने आंदोलनकारियों को, देश को उत्तर पूर्वी भारत से अलग करने के लिए उकसाया था।
हालांकि इस मामले पर शरजील इमाम और उनके वकीलों का दावा था कि उन्होंने अपने भाषण में इस तरह की कोई बात नहीं कही थी, बल्कि मीडिया में उनके खिलाफ गलत बयानबाज़ी की गयी थी। शरजील इमाम का कहना था कि उन्होंने सीएए और एनआरसी कानून के विरोध में चक्का जाम करने का आह्वान किया था, और ऐसा कार्य राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है?
फिलहाल शरजील इमाम दिल्ली की तिहाड़ जैल में बंद हैं। उनपर देशद्रोह के अलावा दिल्ली दंगों की कथित साज़िश रचने और जामिया में हुई हिंसा के मामले में आरोप लगाया हुआ है।
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