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BIG BREAKING || STUDENT PROTEST से जुड़ी देशभर की FIRs को SUPREME COURT ने की रद्द, NEW FIR पर भी रोक

By: वतन समाचार डेस्क

BIG BREAKING || STUDENT PROTEST से जुड़ी देशभर की FIRs को SUPREME COURT ने की रद्द, NEW FIR पर भी रोक

 

 

Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) ने 20 से 25 July जुलाई 2026 के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों के संबंध में देशभर के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज FIRs को आगे न बढ़ाने और उनकी जांच न करने का आदेश दिया है।

 

Supreme Court कोर्ट ने इन मामलों को सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया, अपने दर्शकों को हम यह बता दें कि कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों ने इस की अपील की थी। कोर्ट ने केंद्र (दिल्ली पुलिस), बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम द्वारा दायर आवेदनों में चिन्हित FIRs को भी रद्द कर दिया। साथ ही, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 20-25 जुलाई के प्रदर्शनों से संबंधित नई FIR दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का छात्रों ने  और CJP ने स्वागत किया है

 

 

 

Supreme Court || देश की सब से बड़ी अदालत में छात्र बड़ी जीत को ओर, सौरभ दास का आया X

आज छात्रों की देश की सब से बड़ी अदालत में बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है. केंद्र सरकार ने इस सन्दर्भ में जो कुछ कहा है उसे आप नीचे पढ़ सकते हैं.

#BREAKING केंद्र के बाद, चार और राज्यों ने भी #SupremeCourt में अर्ज़ी दाखिल कर अनुच्छेद 142 के तहत मिले SC को विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छात्र प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है।

 

कल, केंद्र ने दिल्ली में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी।

 

सॉलिसिटर जनरल ने CJI से राज्यों की अर्जियों पर दोपहर 2 बजे सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

 

 

इस पर सौरव दास ने कहा है कि “कल रात मैंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि BJP/NDA शासित दूसरे राज्य भी छात्रों और प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ सभी FIR रद्द करने के लिए अर्ज़ी दायर करेंगे। अब ऐसा हो गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार बाकी सभी राज्यों के लिए भी इसकी गारंटी देते हुए बयान देगी। इस मामले पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। उसके बाद मुझे कोर्ट में बयान देना है।

 

पाठकों को हम बता दें कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की ओर से 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिए गए उस आश्वासन का हवाला दिया, जिसके अनुसार आंदोलन वापस लेने की स्थिति में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने थे। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम सरकारों ने जुलाई में NEET परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी 116 FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चारों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए FIR रद्द करने का आग्रह किया।

 

 अब इस मामले में आखिरी फैसला SC (देश की सब से बड़ी अदालत ) को लेना है. यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले में SC आगे क्या फैसला लेता है, जिस पर देश की निगाहें टिकी है.

 

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