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पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर मामले में बदलाव, और जोड़ी धाराएं #ED #Enty

ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबेर को गिरफ्तार किया गया था जिस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि, “उन्होंने कुछ लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, जिसकी वजह से उन पर कई धाराएं लगाई गई और अब उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

By: Saima Parveen

पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर मामले में बदलाव, और जोड़ी धाराएं

 

 

ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबेर को गिरफ्तार किया गया था जिस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि, “उन्होंने कुछ लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, जिसकी वजह से उन पर कई धाराएं लगाई गई और अब उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

 

अधिक जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2018 में मोहम्मद जुबेर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था जिससे संबंधित उन्हें उनसे पूछताछ करनी है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाई कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि, “मोहम्मद जुबेर को अपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप में एफसीआरए की धारा 35 के साथ प्राथमिकी से जोड़ा गया है।”

 

दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगे है कि पत्रकार ज़ुबैर को हिरासत में लेने से कुछ पहले ज़ुबैर ने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था, ताकि किसी भी सबूत को उनके फोन से बरामद न किया जाए। जिसे सबूत को नष्ट करने का एक प्रयास बताया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जुबैर के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी मांगी है। इस बीच पत्रकार जुबैर के वकील ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की है।

 

वहीं दूसरी और आपको बता दें कि पत्रकार जुबेर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के माध्यम से गिरफ्तार किया था और उन पर आरोप है कि वह आपत्तिजनक टिप्पणी करके देश की शांति को भंग करते हैं। जबकि उन्हें निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। लेकिन उसके अगले दिन ही उन्हें पटियाला हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया गया।

 

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