दिल्ली दंगों से पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान और फिर दंगे से ठीक पहले DCP के सामने कपिल मिश्रा व अनन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR करने वाली अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा व अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है.
दिल्ली हिंसा के पीड़ितों ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बीते हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसमें भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी तीनों नेताओं के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर बुद्धवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ऐसे मामले को रोक नहीं सकते. कोर्ट सुनवाई के बाद ही हालात से निपट सकता है. हम शांति की उम्मीद करते हैं.
ज्ञात रहे कि दिल्ली दंगों में मारे गए राहुल के पिता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर संगीन आरोप लगाए थे और कहा था कि कपिल मिश्रा इस के लिए दोषी है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को बताया कि हर्ष मंदर और 5 पीड़ितों की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के मामले को 13 अप्रैल तक टालने को चुनौती दी गई हैं. इसमें कहा गया कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत. रोजाना लोग मारे जा रहे हैं. सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ देर मामले की सुनवाई कर इसे 6 हफ्तों के लिए टाल दिया है. इसी तरह हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में भी किया था.
इसके अलावा, याचिका में पीड़ितों को असाधारण मुआवजा देने, पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पूरी सूची सार्वजनिक करने, दंगा प्रभावित क्षेत्रों के सभी सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पीड़ितों के परिवारों को तुरंत जारी करने की मांग भी की गई है.
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