मीरान हैदर की ज़मानत याचिका खारिज, आखिर क्या है वजह?
दिल्ली से बड़ी खबर सामने आरही है, 2020 में हुए दिल्ली दंगों में मीरान हैदर को पुलिस ने पकड़ा था और उन पर UAPA के अंतर्गत संगीन धाराएं लगाई गई थीं, दो साल के अंतराल के बाद भी मीरान हैदर की ज़मानत याचिका खारिज करदी गई है।
दिल्ली के कढ़कढ़डूमा कोर्ट ने जामिया मिल्लया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर जो कि राष्ट्रीय जनता दल के युथ विंग लीडर भी है उन पर 2020 दिल्ली दंगों में गैरकानूनी गतिविधी अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज केस कि ज़मानत याचिका खारिज कर दी है.
एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने ज़मानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। आपको बता दें 2019-20 में संसद द्वारा पारित हुआ नागरिक संशोधन कानून अधिनियम का जमकर विरोध किया गया, इस विरोध की शुरुआत जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही हुई और मीरान हैदर इस आंदोलन में काफी आगे थे, इसी विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली के जाफराबाद सीलमपुर और अन्य इलाकों में दंगे भी हुए थे जिस में काफी लोगों की जान भी गयी थी।
इन दंगों में भड़काव भाषण देने के साथ साथ UAPA के तहत मीरान पर 13, 16, 17, 18 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
मीरान हैदर के साथ साथ दिल्ली दंगों के मामलें में सफूरा ज़रगर,उमर ख़ालिद, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, इशरत जहां ,नताशा नरवाल, देवांगन कलीता, गुलफिशा, तसलीम अहमद शामिल हैं, इन में से कुछ लोगों को ज़मानत भी मिल चुकी है।
16 मार्च को कोर्ट ने गुलफिशा फातमा और तसलीम अहमद की ज़मानत याचिका खारिज कि थी ,वहीं 24 मार्च को जे.एन.यु के उमर खालिद की भी बेल याचिका को जज रावत ने खारिज करदिया था और आज इसी लिस्ट में मीरान हैदर का भी नाम जुड़ गया है। अब देखना यह होगा की अदालत इन लोगों को आखिर कब तक ज़मानत देगी?
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