प्रदूषण के कारण दिल्ली और पड़ोसी शहरों में अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज
नई दिल्ली: दिल्ली और उसके पड़ोसी शहरों में वायु प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा हेतु सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी किये गए हैं। साथ ही वायु गुड़वत्ता सुधार के लिए 21 नवंबर तक दिल्ली प्रदेश में ट्रकों की आवाजाही की भी मनाही है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार देर रात दिल्ली के लिए आदेश जारी करते हुए कहा, दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय 21 नवंबर तक केवल 50% क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। साथ ही निजी कार्यालयों को भी सुझाव दिया गया है कि वह भी अपनी इच्छा से इस आदेश का पालन कर सकते हैं।
इसके अलावा दिल्ली में डीजल से चलने वाले जेनरेटरों पर भी पाबंदी रहेगी, और कोयला से चलने वाले 11 पावर प्लांट में से केवल 5 प्लांट ही बिजली का उत्पादन करेंगे।
यह दिशा-निर्देश वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली-एनसीआर और इनके पड़ोसी शहरों के लिए जारी किये हैं। आयोग का मानना है कि सड़क पर धूल, कंस्ट्रक्शन की धूल, औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों का धुआं, पराली का धुआं, और बायोमास के जलने व अन्य कचरे के कारण इलाके में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है।
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