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अगले 6 दिन आप को किन पाबंदियों का सामना करना होगा? देखिये पूरी तफ्सील

By: वतन समाचार डेस्क

 

  • अगले 6 दिन आप को किन पाबंदियों का समना करना होगा? देखिये पूरी तफ्सील 

 

कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर सख्ती लागू की गई हैं. दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है, ये आज रात १० बजे से लागू होगा और अगले सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा

 

 

1.    मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेगी. लेकिन उन्हीं लोगों को इनमें ट्रैवल करने की छूट मिलेगी, जो जरूरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. मेट्रो और बस में 50 फीसदी की क्षमता से लोग सफर कर पाएंगे.

2.    पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे. बैंक, एटीएम खुले रहेंगे.

3.    दिल्ली में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा.

4.    सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरनेटमेंट पार्क बंद रहेंगे.

5.    दिल्ली में रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी. होम डिलिवरी या टेक अवे की इजाजत रहेगी.

6.    अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू में छूट मिलेगी.

7.    अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है, तो उन्हें बाहर जाने की छूट होगी.

8.    दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा. सरकारी दफ्तरों में कुछ ही अफसरों के आने की इजाजत होगी.

9.    प्रवासी मजदूरों को कोई समस्या ना हो, उपराज्यपाल ने इसके निर्देश दिए हैं, ताकि अधिकारी अहम फैसले लें.

10.    रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी.

11.    वीकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा. स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी.

 

12.    अगर कोई शादी का कार्यक्रम है, तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके लिए पास लेना होगा.

13.    दिल्ली में सभी थियेटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्वीमिंग पूल को बंद करने का फैसला लिया गया है. पिछली बार थियेटर्स को कुछ क्षमता के साथ खोला गया था.

14.    जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे.

15. किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी. किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के किया जाएगा.

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