Supreme Court ने डॉक्टरों से संबंधित याचिका की खारिज, दिए अहम तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों द्वारा एक याचिका ख्रीज कर दी है। इस याचिका में ज्यादातर अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्र मौजूद थे। जिन्होंने COVID वार्डों में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया था। एक याचिका में डाक्टरों ने मांग की थी कि 31 जुलाई से आगे इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। परंतु कोर्ट ने इस मांग से इनकार कर दिया। बता दें कि इंटर्नशिप पूरा करना राष्ट्रीय पात्रता लेने के लिए एक शर्त है।
बात करें डॉक्टरों के मांग की तो कोरोना के समय ड्यूटी कर रहे छात्रों ने इंटर्नशिप पूरा करने के लिए ज्यादा समय मांगा था। जिसपर अपने विचार रखते हुए न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड ने कहा कि आगे कोई भी विस्तार शैक्षणिक कार्यक्रम को बाधित करेगा। जिसके बाद उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की गई।
इसी मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी अपना मत रखा है। उनका कहना है कि, “जब भी कोई कट-ऑफ होता है, तो कुछ छात्रों के विभाजन रेखा के दोनों ओर गिरने की संभावना होती है। कट-ऑफ के किसी भी विस्तार के परिणामस्वरूप शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान होगा।”
पीठ ने इंटर्नशिप और डॉक्टर के इस वाद विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह मेडिकल पाठ्यक्रम का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करना चाहती। हालांकि निस्संदेह कठिनाई का एक तत्व होगा, इस स्तर पर छात्रों के एक बड़े निकाय की शिक्षा को बाधित करना संभव नहीं होगा। इसलिए अदालत के सुविचारित दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।”
दूसरी ओर 2022 में दाखिले के लिए प्रारंभिक इंटर्नशिप की समय सीमा 31 मई थी। जबकि, सरकार ने फरवरी में अदालत के हस्तक्षेप पर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया था।
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