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Zee news के DNA Host पर हुई FIR, राहुल गांधी पर चलाई थी झूठी खबर

ज़ी न्यूज़ के कार्यक्रम डीएनए के नए होस्ट रोहित रंजन पर F.I.R. दर्ज कर दी गई है। उन्होंने अपने पहले ही दिन एक खबर चलाई जिसमें राहुल गांधी की खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसे उदयपुर की घटना से जोड़ा गया। दरअसल उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया, वह बयान वायनाड में हुई एक घटना पर आधारित था। लेकिन ज़ी न्यूज़ के पत्रकार ने उसे वायनाड से जोड़कर बताया जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

By: Saima Parveen

Zee news के DNA Host पर हुई FIR, राहुल गांधी पर चलाई थी झूठी खबर

 

ज़ी न्यूज़ के कार्यक्रम डीएनए के नए होस्ट रोहित रंजन पर F.I.R. दर्ज कर दी गई है। उन्होंने अपने पहले ही दिन एक खबर चलाई जिसमें राहुल गांधी की खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसे उदयपुर की घटना से जोड़ा गया। दरअसल उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया, वह बयान वायनाड में हुई एक घटना पर आधारित था। लेकिन ज़ी न्यूज़ के पत्रकार ने उसे वायनाड से जोड़कर बताया जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

 

इतना ही नहीं, उसके अगले दिन ही पत्रकार रोहित रंजन ने अपने कार्यक्रम द्वारा लोगों से माफी भी मांगी, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इस जानकारी के बाद लोगों के बीच हिंसा और बढ़ गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें वह वायनाड में हुए उनके कार्यालय पर तोड़फोड़ की बात कर रहे थे।

 

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि वायनाड में हुए हमले में ज्यादातर एस एफ आई के बच्चे शामिल थे। जिन्हें वह बच्चा समझ कर माफ करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर ज़ी न्यूज़ के पत्रकार रोहित रंजन ने इसे तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया जिससे प्रतीत हो रहा था कि राहुल गांधी उदयपुर में हुई घटना के आरोपियों को बच्चा समझ कर माफ करने की बात कर रहे हैं।

 

कार्यक्रम द्वारा हिंसा और अशांति फैलाने के मामले में पत्रकार रोहित रंजन पर FIR किया गया, जिसमें उन पर कुछ धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि रोहित रंजन पर कुल 4 धाराएं लगाई गई हैं। जिसमें धारा 153 A, धारा 153 B, धारा 504 और धारा 505 शामिल है।

 

आईपीसी की धारा 153 (ए) के अनुसार, धर्म, भाषा, नस्ल, जन्म का स्थान आदि के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इस धारा के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 153 B के तहत, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान पर 2 से 3 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। वहीं धारा 500 के अनुसार, मानहानि और धारा 505 के तहत विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति, आदि, परिचालित करना, जिसमे 3 वर्ष का कारावास है।

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