संभल के बाद अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा, और अदालत ने कह दी बड़ी बात!
संभल के बाद अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा!
अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा... अभी संभल में जो कुछ हुआ उसे सब ने देखा कि किस तरह से क्या हुआ और सड़क से सांसद तक हंगामा हैं. कई लोगों की जान जा चुकी है और पुलिस पर विपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. अदालत पर भी सवाल खड़े किये जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कैसे कोई आदेश पारित किया जा सकता है और जब “प्लेसेस ऑफ़ वोर्शिप एक्ट 1991” मौजूद है तो फिर सर्वे की ज़रुरत क्या थी, इस का हवाला देते हुए कांग्रेस ने SC से जज के खिलाफ एक्शन की बात भी कही है.
इधर एक और नया मामला अजमेर से जुड़ा सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने सुनने योग्य माना है. कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है. ऐसे में आगे देखा होगा कि शीर्ष अदालत इस में हस्तक्षेप करती है या नहीं.
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