राहुल गांधी को दो साल की जेल, और फिर ऐसे मिली बेल
सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित "मोदी उपनाम" टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई। क्षण भर बाद, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, और 30 दिनों की अवधि के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।
गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी के लिए दर्ज कराई गई शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर रैली के दौरान कहा था, "सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों, उनके नाम में मोदी क्यों हैं।"
गुरुवार को संसद के बाहर अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस गांधी के 'रवैये' के कारण 'पीड़ित' है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "राहुल गांधी जो भी कहते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।" गांधी के वकील किरीट पानवाला ने अदालत के समक्ष अंतिम बहस की। “हम आज राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत में 23 मार्च को उपस्थित रहने के लिए एक संदेश भेजेंगे। सबसे अधिक संभावना है, वह अदालत में मौजूद होगा। हमें शनिवार को पुष्टि मिल जाएगी, ”पानवाला ने कहा।
गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि से निपटने) के तहत दायर मामले में सूरत की अदालत में आखिरी बार पेश हुए थे।
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